अलीगढ़, मई 30 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। बिजली चोरी के मामले में बिना विवेचना के पुलिस द्वारा लगाई गई एफआर को ईसी एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने रद्द कर दिया। क्वार्सी क्षेत्र के मान सरोवर स्थित पार्क में बिजली चोरी पकड़ी गई थी। इसमें नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन, पुलिस ने विवेचना के बाद एफआर दाखिल की। इसे अदालत ने रद्द करते हुए अग्रिम विवेचना व कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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