सुपौल, मई 29 -- सुपौल, हिन्दुस्तान संवाददाता। विभागीय नियम के प्रतिकूल पद का दुरूपयोग करते हुए बिना प्रशासनिक आदेश के ठेकेदारों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए स्कूल में कराये गये मरम्मत के काम को लेकर मध्य सह उत्क्रमित उच्च मायमिक विद्यालय के एचएच जहूरी प्रसाद को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पिपरा बीएओ कार्यालय निर्धारित किया गया है। निर्धारित मुख्यालय से जारी अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर निलंबित एचएम को जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्थापना शाखा से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशांत कुमार सिंह सहित 8 अन्य ठेकेदारों के आवेदन के आवेदन के आधार पर डीपीओ स्थापना ने 14 मई को मध्य सह उत्क्रमित उच्च मायमिक विद्यालय कालीगंज के एचएम जहूरी प्रसाद यादव से शोकॉज मांगा था। इसमें कहा गया था कि इस विभागीय आदेश स...
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