भागलपुर, फरवरी 23 -- भागलपुर, वरीय संवाददाता। राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है। विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने भागलपुर सहित राज्य के सभी नगर निकायों को पत्र जारी कर अवैध रूप से संचालित मांस-मछली की दुकानों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। जारी किए गए पत्र के अनुसार विभाग के संज्ञान में आया है कि शहर के विभिन्न हिस्सों में बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रतिकूल कई दुकानें बिना लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) के चल रही हैं। प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया है कि खुले में और अस्वास्थ्यप्रद स्थितियों में मांस की बिक्री और मृत पशुओं का प्रदर्शन नियमों के विरुद्ध है। विशेष रूप से धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलो...