उन्नाव, सितम्बर 17 -- शुक्लागंज। कोतवाली गंगाघाट क्षेत्र में बुधवार सुबह लगभग 10:15 बजे वाहन से कार्बोनेटेड पेय कैंपा फ्लेवर कोला और ऑरेंज का परिवहन बिना वैध लाइसेंस के करते पाया गया। वाहन निरीक्षण के दौरान चालक ने सलमान अहमद के नाम पर बिल प्रस्तुत किया, किंतु न तो खाद्य कारोबार का और न ही खाद्य पदार्थ परिवहन का लाइसेंस दिखा सका। मौके पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश दीक्षित के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पल्लवी शर्मा की टीम ने वाहन से नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रयोगशाला को भेजे। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित पक्षों को नियमानुसार नोटिस भी जारी किया गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य), सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उन्नाव ने लोगों से अपील की है क...