मेरठ, जुलाई 2 -- जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय मेरठ ने उन स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जो बिना मान्यता के कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विद्यालय को केवल कक्षा 8 तक की मान्यता प्राप्त है, तो वह उच्च कक्षाएं संचालित नहीं कर सकता। डीआईओएस राजेश कुमार द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मेरठ जिले में कुछ ऐसे सहायता प्राप्त, अर्द्धशासकीय और निजी विद्यालय हैं जो मान्यता न होने के बावजूद कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। सभी संबंधित स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से अवैध रूप से संचालित कक्षाएं बंद करें। समीक्षा कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और यदि कोई विद्यालय उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो कार्रवा...