मुजफ्फरपुर, नवम्बर 19 -- मुजफ्फरपुर। वरीय संवाददाता लंबे समय से होल्डिंग टैक्स नहीं देने वाले शहरवासियों के लिए राहत की खबर है। अब सिर्फ मूल टैक्स (कर) लगेगा और ब्याज में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। इसको लेकर नगर निगम में ओटीएस (वन टाइव सेटेलमेंट) योजना लागू की गई है। चुनाव के पहले इसे राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिल चुकी है। अब नगर विकास एवं आवास विभाग की पहल पर इस पर अमल शुरू हो गया है। दरअसल, निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे होल्डिंग भी है, जिन्होंने पांच वर्षों या उससे भी अधिक समय से टैक्स नहीं दिया है। इस कारण ब्याज की राशि काफी बढ़ गई थी। बदले हालात में एकमुश्त बकाया कर जमा करने पर ब्याज नहीं लगेगा। इसको लेकर लोगों की सुविधा के लिए हर शनिवार को अंचल स्तर पर विशेष साप्ताहिक कैंप लगाए जाएंगे, ताकि लोग आसानी से ब्याजमुक्त बकाया होल्डि...
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