उरई, दिसम्बर 20 -- उरई। कोई भी डीलर बिना पंजीयन एवं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन की डिलीवरी न करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ प्रशासन सुरेश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी वाहन विक्रेता डीलर्स द्वारा बिना पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत किये व बिना एचएसआरपी प्लेट के किसी भी वाहन की डिलिवरी अपने डीलर प्वाइंट से न की जाए। अगर किसी भी डीलर द्वारा बिना पंजीयन प्रमाण पत्र के वाहन की डिलिवरी की जाती है तो केंद्रीय मोटर यान नियमावली का उल्लंघन मानते हुए जारी किए गए ट्रेड सर्टिफिकेट के निलम्बन की कार्यवाही कर दी जाएगी।

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