गाज़ियाबाद, अगस्त 26 -- गाजियाबाद। जिले में अवैध रूप से संचालित नशा मुक्ति केंद्रों का डाटा स्वास्थ्य विभाग तैयार करेगा। इसके बाद लखनऊ स्थित मानसिक रोग प्रकोष्ठ को सूचना भेजी जाएगी, ताकि बिना पंजीकृत केंद्रों को बंद कराया जा सके। नशा मुक्ति केंद्रों के लाइसेंस लखनऊ के मानसिक रोग प्रकोष्ट से जारी होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 की धारा-65 के तहत नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ में होती है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक जनपद में 83 नशा मुक्ति केंद्र संचालित है। इनमें से ज्यादातर के लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी है। केंद्रों को हर साल नवीनीकरण कराना होता है। इनमें से अधिकतर केंद्र बिना पंजीकरण के संचालित हैं। लेकिन इनके अलावा भी बड़ी संख्या में नशा मुक्ति केंद्र संचालित हैं। इसका डाटा स्वास्थ्...
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