गुड़गांव, जुलाई 15 -- गुरुग्राम। जिले में संचालित सभी निजी प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से निर्धारित मानकों के अनुसार पंजीकृत कराना अनिवार्य है। विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ सिमरन ने बताया कि बिना पंजीकरण संचालित प्ले स्कूलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकतानुसार ऐसे स्कूलों को बंद करने के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि निजी प्ले स्कूल संचालक पंजीकरण के लिए हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजों समेत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पंजीकरण प्रक्रिया तथा अपेक्षित दस्तावेजों से संबंधित विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रेगुलेटरी गाइडलाइन्स फ़ॉर प्राइवेट प्ले स्कूल के माध्यम से की जा सकती है। डॉ ...