गाज़ियाबाद, नवम्बर 14 -- गाजियाबाद, संवाददाता। जिले में संचालित सभी तरणताल (स्वीमिंग पूल), जिम और खेल अकादमियों को जिला खेल कार्यालय में पंजीकरण कराना आवश्यक है। अपर जिलाधिकारी (नगर) विकास कश्यप ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना पंजीकरण के चल रहे जिम, तरणताल और अकादमियों पर कार्रवाई की जाएगी। पंजीकरण कराने के लिए जिला क्रीडा अधिकारी के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद फॉर्म जमा करें। इसके बाद अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति प्रस्तुत आवेदन फॉर्म की जांच और निरीक्षण करेगी। बिना पंजीकरण कार्रवाई होगी: आदेशानुसार किसी भी सोसाइटी, क्लब, होटल, स्कूल और फार्म हाउस में चल रहे तरणताल, जिम और खेल अकादमी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के संचालित तरणताल, जिम और खेल ...