चंदौली, फरवरी 28 -- चंदौली। जिले में संचालित निजी नर्सिंग होम, चिकित्सालय, क्लीनिक, पैथालाजी सेन्टर, एक्स-रे सेन्टर, डेन्टल क्लीनिक, फिजियोथेरेपी सेन्टर एवं चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों को निर्गत मूल पंजीकरण प्रमाण पत्र 30 अप्रैल तक ही मान्य है। इसलिए उक्त तिथि से पूर्व ही निर्गत मूल प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करा लिया जाए। इसके बाद नवीनीकरण के लिए किए गए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सीएमओ कार्यालय में बिना पंजीकरण कराए चिकत्साभ्यास करने वाले चिकित्सकों को अवैध झोला छाप डाक्टर मानते हुए उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. वाईके राय ने चेताया कि बिना किसी वैध डिग्री, अभिलेख के चिकित्साभ्यास करने वाले सभी व्यक्ति क्लिनिक, नर्सिंग होम, किसी भी प्रकार का चिकित्सकीय प्रतिष्ठान तत्काल बन्द कर दें। अन्यथा छापेमारी क...