लखनऊ, सितम्बर 24 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता सभी के घरों पर बिना उपभोक्ता की सहमति के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के खिलाफ राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में बुधवार को लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कंज्यूमर राइट रूल के तहत सभी को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाना अनिवार्य है, लेकिन उसके पहले विद्युत वितरण संहिता-2005 में संशोधन होना चाहिए था। बिना नियामक आयोग में संशोधन के पावर कॉरपोरेशन कोई भी नियम लागू कैसे कर सकता है? उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि पावर कॉरपोरेशन ने न केवल मीटर लगाने शुरू कर दिए हैं बल्कि नए कनेक्शनों पर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य कर दिया है। जो मीटर उपभोक्ताओं के यहां मुफ्त लगाए जाने थे, उन्हें नए कनेक्शन पर लगाने के लिए 6000 रुपये तक वसूले जा र...
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