चित्रकूट, अक्टूबर 29 -- 15 नवंबर तक निर्माण श्रमिकों को नवीनीकरण कराने का मिला मौका कन्या विवाह सहायता योजना में श्रमिक की दो बेटियों तक मिलेगा लाभ चित्रकूट, संवाददाता। उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संचालित कन्या विवाह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों का निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन एवं प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। बिना नवीनीकरण किसी योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है। श्रमिक पोर्टल पर हितलाभ योजनाओं का आवेदन आनलाइन करा सकते हैं। सहायक श्रमायुक्त आरके गुप्ता ने बताया कि निर्माण श्रमिकों ने पंजीयन का अगर चार वर्ष से लंबित नवीनीकरण आगामी 15 नवंबर तक नहीं कराया तो भविष्य में ऐसे सभी पंजीयन निरस्त कर दिए जाएंगे। कहा कि कन्या विवाह सहायता योजना में श्रमिक का पंजीयन कम से कम एक वर्ष पुराना तथा...
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