बगहा, अप्रैल 23 -- बगहा । बगहा शहर में अस्थाई व स्थाई निर्माण कराने से पहले नगर प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। बिना नक्शा के भवन निर्माण करने वाले लोगों पर नगर परिषद कार्रवाई करेगा। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सरोज कुमार बैठा ने बताया कि बगहा शहर में स्थाई व अस्थाई निर्माण सहित किसी भी प्रकार के निर्माण के लिए नगर परिषद की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि अगर इसके बाद भी बिना किसी अनुमति के किसी के द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है तो संबंधित लोगों को चिह्नित कर उनपर कार्रवाई की। ईओ ने बताया कि बगहा शहर में सभी घरों के लिए नक्शा को अनिवार्य कर दिया गया है। पूर्व में जिन लोगों के द्वारा भवन निर्माण कराया गया है एवं उनके द्वारा नक्शा की अनुमति नहीं ली गई है उन लोगों को भी चिह्नित कर उन्हें नक्शा पास करने को लेकर निर्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.