बुलंदशहर, जुलाई 22 -- अदालत ने बिना तलाक दिए दूसरा विवाह करने के आरोपी को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। गांव जसनावली निवासी राधा ने फरवरी 2021 को कोतवाली देहात में तहरीर देते हुए बताया कि उसका विवाह 7 मई 2014 को गांव मैथना जगतपुर निवासी रिंकू के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न शुरू हो गया। आरोप है कि उसके पति रिंकू का दिल्ली निवासी शिवानी शर्मा के यहां आना जाना था। 4 दिसंबर 2020 को शिवानी और रिंकू गांव आए और दोनों ने शादी करने की बात कही। जब इसका विरोध किया तो आरोपी रिंकू ने उन्हें जान से मारने के लिए गला दबाया। शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे अन्य लोगों ने उन्हें बचाया। जांच के दौरान पता चला कि दोनों ने चार फरवरी 2021 को शादी करने के साथ विवाह क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.