संतकबीरनगर, सितम्बर 27 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अपराध स्वीकार करने पर बिना चिकित्सीय डिग्री के उपचार करने के एक आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी प्रभु कुमार श्रीवास्तव पर चार हजार पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में वादी डाक्टर प्रभाकर पाण्डेय सीएचसी हैंसर बाजार ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उनका आरोप था कि दिनांक एक मई 2001 को आरोपी बिना योग्यता व चिकित्सा प्रमाण पत्र के उपचार कर रहा था । आरोपी प्रभु कुमार श्रीवास्तव पुत्र राघव प्रसाद श्रीवास्तव मोहल्ला शिव नगर कालोनी थाना को...