नई दिल्ली, जुलाई 17 -- दिल्ली हाई कोर्ट एमसीडी के एक प्राइमरी स्कूल की हालत पर दंग रह गया। कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि बिना क्लासरूम के और केवल चारदीवारी, शौचालय और पेयजल की सुविधा के साथ कोई स्कूल कैसे चल सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब उसे बताया गया कि संबंधित अधिकारियों ने खिड़की गांव में एमसीडी द्वारा संचालित एक प्राथमिक विद्यालय में कक्षाओं को छोड़कर कुछ सुविधाओं की मरम्मत और नवीनीकरण की अनुमति दे दी है। इस स्कूल की दीवार सूफी संत यूसुफ कत्तल के मकबरे से मिलती है। कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल को चलाना है तो उसे उन सुविधाओं के अलावा क्लासरूम की भी जरूरत होगी, जिनकी मरम्मत और नवीनीकरण की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा 14 मई 2025 के पत्र के माध्यम से दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ न...