लखनऊ, सितम्बर 12 -- पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा बलात्कार और एससी/एसटी एक्ट के मामले में बिना कारण बताए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने पर एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने विवेचक की रिमांड अर्जी खारिज कर दी। साथ ही आरोपी सचिन सिंह को 50 हज़ार के निजी मुचलके पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने के विवेचक और उसे जेल भेजने वाले रिमांड मजिस्ट्रेट दोनों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि विवेचक दरोगा ज्ञानेंद्र सिंह ने केस डायरी में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया कि उसे गिरफ्तारी का कारण बताया गया हो। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति होना और गिरफ्तार करने का आधार दोनों अलग बात है। भारत में लगभग 60 प...