भागलपुर, मई 28 -- भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। बिना किसी कारण के चलती ट्रेन का अलार्म चेन खींचने पर अब कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर पूर्व रेलवे ने दिशा-निर्देश जारी किया है। सीपीआरओ दीप्तिमय दत्ता ने बताया कि बिना किसी वैध कारण के अलार्म चेन खींचने (एसीपी) की घटना गंभीर मामला है। बेवजह चेन पुलिंग की घटना से ट्रेन के परिचालन पर इसका सीधा असर पड़ता है। उन्होनें कहा कि बार-बार जागरूकता अभियान और सख्त निगरानी के बावजूद इस आपातकालीन तंत्र का दुरुपयोग कुछ यात्रियों द्वारा किया जाता है। अलार्म चेन खींचने का उद्देश्य केवल गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं या सुरक्षा से संबंधित घटनाओं जैसी वास्तविक आपात स्थितियों में उपयोग करना है। हालांकि, यह देखा गया है कि कई मामलों में यात्री तुच्छ कारणों से अलार्म चेन का सहारा लेते हैं। जैसे कि किसी रिश्तेद...
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