बदायूं, फरवरी 5 -- बदायूं,संवाददाता। स्थाई लोक अदालत ने बिजली विभाग की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक उपभोक्ता को बड़ी राहत दी है। अदालत ने विभाग द्वारा जारी दो लाख अड़तीस हजार सात सौ के बकाया बिजली बिल को पूरी तरह निरस्त कर दिया है। यह फैसला विभाग द्वारा बिना किसी ठोस आधार के बिल भेजने के कारण लिया गया। कल्याण नगर निवासी संजय सक्सेना ने साल 2014 में एक दुकान किराए पर ली थी, जिसे कनेक्शन न होने के कारण तीन महीने में ही खाली कर दिया था। विभाग ने उन्हें दुकान खाली करने के वर्षों बाद दो लाख अड़तीस हजार सात सौ रुपए का नोटिस थमा दिया। संजय का तर्क था कि उन्होंने कभी कनेक्शन लिया ही नहीं और वे अपने घर का बिल नियमित रूप से भरते हैं। स्थाई लोक अदालत पहुंचे इस मामले में अध्यक्ष इश्तियाक अली ने दोनों पक्षों को सुना। सुनवाई के दौरान विद्युत विभा...