संतकबीरनगर, मार्च 7 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में बिना आशय हत्या करने के आरोपी को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी इरफान पर सजा के अतिरिक्त चार लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि सहयोगी आरोपी मोहम्मद मोबीन को आयुध अधिनियम में दोष सिद्ध करार देते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास तथा पन्द्रह हजार रुपए अर्थदण्ड का फैसला सुनाया। यह फैसला कोर्ट ने एक मित्र के अभियोग पंजीकृत कराने व साक्ष्य पर दिया। जबकि एक मित्र व भाई पक्षद्रोही हो गए थे। मित्र साक्षी के विरुद्ध कोर्ट ने अभियोग पंजीकृत करने का भी आदेश दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने...