संतकबीरनगर, अगस्त 29 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में बिना आशय सगे भाई की हत्या करने के आरोपी भाई व उसकी पत्नी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी भाई सामरथी व एवं उसकी पत्नी करमी देवी पर सजा के अतिरिक्त तीन-तीन हजार रुपए कुल छह हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। प्रकरण में नल के पानी को बहाव को लेकर दो सगे भाइयों में मारपीट हुई थी। मामले में पहले एनसीआर का अभियोग कायम हुआ था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदरी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र के ग्राम सरहरी का है। प्रकरण में मुराती देवी पत्नी तीजू ने अभियोग पंजीकृत कराया थ...