संतकबीरनगर, मई 15 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में बिना आशय प्राण घातक हमला करने के एक आरोपी को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी रमेश पर विभिन्न धाराओं में कुल छह हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने आरोपी की मां को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का फैसला दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि मामला महुली थाना क्षेत्र के ग्राम बेलाडीह का है। प्रकरण में राम कमल यादव ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उनका आरोप था कि तीन दिन पहले मेरे दरवाजे के सामने सहन में गांव के रमेश पुत्र रामपति ने जानवरों के खाने क...