संतकबीरनगर, मार्च 8 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में बिना आशय जानलेवा हमले के प्रयास के आरोपी दो सगे भाइयों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी भाई हरिश्चन्द्र सिंह व अम्बरीष सिंह सैंथवार प्रत्येक पर कोर्ट ने सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 11-11 हजार रुपए कुल 22 हजार रुपए के अर्थदण्ड का भी फैसला सुनाया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरसों उखाड़ने के विवाद को लेकर घटना कारित करने का आरोप लगाया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विवेक प्रताप सिंह ने बताया कि मामला बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम बढ़या का है। प्रकरण में शारदा देवी पत्नी हरिश्चन्द्र ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उनका आरोप था कि...
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