प्रयागराज, जनवरी 16 -- रेलवे में अब बिना आपात हालात के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से विभागीय जांच और पूछताछ नहीं की जा सकेगी। रेलवे बोर्ड के सतर्कता विभाग ने इस पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि वीसी से जांच केवल महामारी या प्राकृतिक आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही होगी। सामान्य स्थिति में इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति वीसी से की गई जांचों को अमान्य मानते हुए उन्हें शून्य से दोबारा कराने के निर्देश दिए गए हैं। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि बोर्ड के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

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