लखीमपुरखीरी, फरवरी 6 -- सीआरएस पोर्टल से आवेदकों को जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। 30 दिनों तक सचिव जारी कर सकते हैं। 30 दिन से एक साल तक के प्रमाणपत्र जारी करने के लिए डीपीआरओ की अनुमति लेनी जरूरी है। डीपीआरओ ने सभी सचिवों को निर्देश दिया है कि सीआरएस पोर्टल पर आवेदन अग्रसारित करने से पहले अपनी आख्या जरूर लगाएं, लेकिन सचिव बिना आख्या के अग्रसारित करते हैं। इस पर आठ सचिवों को नोटिस जारी की गई है। जिला पंचायत राज अधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि सभी सचिवों को निर्देश दिया गया है कि जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए सीआरएस पोर्टल पर आवेदन अग्रसारित करने से पहले अपनी आख्या जरूर लगाएं। सीआरएस पोर्टल की समीक्षा में पता चला कि आठ सचिव ऐसे हैं जिन्होंने बिना अख्या के आवेदनों को अग्रसारित कर दिया है। डीपीआरओ ने बताया कि आख्या लगी न होने के क...