लखनऊ, नवम्बर 22 -- खरीद-बिक्री रसीद के बिना कोडीनयुक्त सिरप रखने या बेचने वाली फर्मों का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डा. रोशन जैकब ने सभी औषधि निरीक्षकों को इस संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जांच में पुष्टि होती है कि जिस विक्रेता को कोडीनयुक्त कफ सिरप की आपूर्ति दिखाई गई है, वह प्रतिष्ठान अस्तित्व में ही नहीं है तो भी उसके लाइसेंस निरस्त किए जाएं। कोडीनयुक्त कफ सिरप का भंडारण या विक्रय करने के मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। कई जिलों में इस मामले में एफआईआर भी हुई हैं। डा. जैकब ने अब तक की छापेमारी में निकलकर आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई के आदेश औषधि निरीक्षकों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी प्रवर्तन कार्रवाई तथ्यपरक एवं साक्ष्य आधारित की जाए। किसी को अनावश्यक परेशान न किय...