नैनीताल, मई 2 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी क्षेत्र के रुद्रपुर गांव में पिटकुल की ओर से स्थापित किए जा रहे 220 केबी विद्युत उप संस्थान व विद्युत लाइन के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में पहले से ही एक जनहित याचिका विचाराधीन है। याचिका की सुनवाई शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में हुई। गुप्तकाशी के रुद्रपुर गांव निवासी रेखा देवी व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पिटकुल की ओर से जिस स्थान पर विद्युत उप संस्थान व विद्युत लाइन स्थापित की जा रही है, वह ग्रामीणों की गोचर भूमि है, इस योजना को रोका जाए। जबकि पिटकुल ने इस योजना के उद्देश्यों की जानकारी कोर्ट को दी गई। बताया कि 25 मार्च को जब ...