बलिया, नवम्बर 25 -- बलिया, संवाददाता। बिजली विभाग उपभोक्ताओं के त्रुटिपूर्ण बिल सुधार के लिए नई पहल शुरू की है। नए प्राविधान में एक किलोवाट के कनेक्शन पर 144 यूनिट से अधिक उपयोग के बिल का त्रुटि सुधार एक्सईएन और एसडीओ स्तर तथा 144 से कम यूनिट उपयोग के त्रुटिपूर्ण बिल का सुधार निदेशक स्तर पर गठित टीम द्वारा किए जाने का नियम बना दिया है। हालांकि दोनों स्थितियों में एक दिसम्बर से शुरू हो रहे विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का पंजीकरण करने पर लाभ मिलेगा। नए प्राविधान का उद्देश्य उपभोक्ताओं की शिकायत का अधिक से अधिक समाधान कर उन्हें ओटीएस का लाभ प्रदान करना है। उपभोक्ताओं द्वारा त्रुटिपूर्ण बिजली बिल को लेकर आ रही शिकायतों को देखते हुए विभाग ने त्रुटिपूर्ण बिल की दो श्रेणी 'ओवर आउट लेयर्स बिल' तथा 'अंडर आउट लेयर्स' में बांट दिया है। 'ओवर...