संभल, नवम्बर 30 -- बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर (जेई) सौरभ शर्मा के खिलाफ टांडा कोठी निवासी किशनपाल द्वारा लगाए गए मारपीट और गाली-गलौज के आरोपों पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए अभियुक्त पर समन जारी कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया आरोप बनते हैं, इसलिए जेई सौरभ शर्मा को धारा 323 और 504 आईपीसी में तलब किया जाता है। परिवादी किशनपाल ने अदालत में दिए बयान में आरोप लगाया कि 9 अक्टूबर 2020 को बिजली विभाग की टीम उसके घर पहुंची थी, जिसमें 5-6 अधिकारी शामिल थे। किशनपाल का कहना है कि टीम ने बिना किसी औचित्य के उसके साथ गाली-गलौज की और उसके खिलाफ झूठा बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि उसके घर पर कोई कनेक्शन था ही नहीं। परिवादी के आरोपों की पुष्टि उसके पक्ष में पेश किए गए साक्षी धर्मवीर और जगदीश ने भी की। दोनों ...