रामपुर, फरवरी 7 -- रामपुर। बिजली विभाग की लापरवाही से सात साल के बालक के दोनों हाथ करंट लगने के बाद कट गए थे। पीड़ित परिवार ने इस लापरवाही पर कोर्ट की शरण ली,जिस पर कोर्ट ने बिजली विभाग की लापरवाही मानते हुए पीड़ित परिवार को बीस लाख रुपये मुआवजे के तौर पर अदा करने के आदेश दिए हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के तोपखाना गेट रोड स्थित वाल्मीकि बस्ती के रहने वाले पप्पू उर्फ सुरजन ने अपने अधिवक्ता पंकज जैन के माध्यम से कोर्ट में वाद दायर किया था,जिसमें उनका आरोप था कि बिजली विभाग की ओर से हाईटेंशन लाइन उनके घर की छत से ऊपर से गुजर रही है। इसको हटवाने के लिए कई बार मांग की जा चुकी थी,लेकिन बिजली विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी के चलते उनका सात साल का बेटा 14 दिसंबर 15 को घर की छत पर बैठा पढ़ाई कर रहा था। अचानक वह करंट की चपेट में आ गया,जिससे वह बुरी त...