संतकबीरनगर, मई 3 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले की उपभोक्ता फोरम की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। बिजली विभाग द्वारा जारी 7 लाख 85 हजार 771 रुपए के बकाया नोटिस को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उपभोक्ता फोरम ने विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता के विरुद्ध परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में बीस हजार रुपए तथा वाद व्यय के रूप में दस हजार रुपए कुल तीस हजार रुपए निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर भुगतान करने का भी फैसला दिया। परिवादी के अधिवक्ता रणजीत कुमार चौधरी ने बताया कि अनिल कुमार गुप्ता पुत्र बृज किशोर मोहल्ला काजीपुर तेली टोला नगर पंचायत मगहर ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवादी का कथन है कि उसने दस किलोवाट का बिजली का कनेक्शन लिया था और समय-समय पर बिल ...
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