अलीगढ़, सितम्बर 23 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अतरौली क्षेत्र में बिजली की लाइन से तार चोरी करने के 20 साल पुराने मामले में दो लोगों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई गई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला ईसी एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश राकेश वशिष्ठ ने सुनाया। बिजली विभाग के अधिवक्ता प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ ने बताया कि 21 मई 2005 की रात में गांव हरवंशपुर से गांव किरथला को जाने वाली 11केवी की लाइन के चार खंभों के तार काट चोरी हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जांच में राजस्थान के भरतपुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र निवासी चरन सिंह व पालीमुकीमपुर निवासी संजीव शर्मा का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर अदालत ने चरन व संजीव को दोषी करार देते हुए फैसला स...