बागपत, अगस्त 11 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पूनम राजपूत ने बामनौली गांव के बिजली मिस्त्री की हत्या में शामिल एक महिला समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही अलग-अलग धाराओं के अंर्तगत 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी अशोक सैनी ने बताया कि बामनौली गांव निवासी जितेंद्र ने 31 अगस्त 2023 को दोघट थाने में अपने भाई बिजली मिस्त्री राजीव की गुमशुदगी दर्ज कराई था। बताया था कि गत 30 अगस्त की रात में बिजली फिटिंग करने की बात कहकर अपने साथी के साथ गया था। इसके बाद से राजीव का फोन बंद आ रहा है। इसकी जांच में जुटी दोघट पुलिस ने रिशिपाल, प्रीति निवासी भगवानपुर नांगल और विकास उर्फ विक्की निवासी बामनौली को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया था और उनकी निशानदे...