मऊ, दिसम्बर 1 -- मऊ, संवाददाता। बिजली विभाग की बिजली बिल राहत योजना (ओटीएस) सोमवार को 1 दिसम्बर से शुरु हो गई। योजना के तहत बकाया बिजली बिल के अधिभार पर 100 प्रतिशत की छूट मिलने के साथ ही मूलधन में भी छूट का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता भी बिजली विभाग के कार्यालय पर जुटने लगे हैं। बिजली विभाग की तरफ से योजना का प्रचार-प्रसार तेजी के साथ किया जा रहा है। विभाग के उच्चाधिकारियों ने बताया कि योजना को तीन चरणों में लागू किया गया है। पहला चरण 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस अवधि में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल के अधिभार पर 100 प्रतिशत और मूलधन पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि दूसरा चरण 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस चरण में अधिभार पर 100 प्रतिशत और मूलधन पर 20 प्र...