हाथरस, जुलाई 3 -- पूर्व में पंजीकरण कराने वालों को नहीं कराना होगा पंजीकरण 31 जुलाई तक बकाया जमा करने पर ब्याज में मिलेगी छूट हाथरस। बिजली विभाग द्वारा बकाया को वसूलने व उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए फिर से ओटीएस का क्रियान्वयन किया गया है। पूर्व में जिन उपभोक्ताओं ने ओटीएस में पूर्व पंजीकरण करा लिया है। उन उपभोक्ताओं को नया पंजीकरण नहीं कराना होगा। बकाया के साथ एक हजार या मिलने वाली छूट का दस प्रतिशत भुगताना करना होगा। इससे उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम होगा। हाथरस जिले में दो लाख 60 हजार उपभोक्ताओं को 65 बिजलीघरों से बिजली की आपूर्ति की जाती है। पूर्व में जिले के एक लाख 42 हजार उपभोक्ताओं पर विभाग का दो सौ करोड़ रुपये का बकाया था। दिसंबर माह में आई ओटीएस के दौरान जिले के चालीस हजार उपभोक्ताओं ने बकाया जमा किया। इसी के साथ तीस प्रतिशत ही ...