गुड़गांव, जनवरी 14 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। न्यू पालम विहार स्थित बिजली निगम के उप-मंडल अधिकारी कार्यालय में चौकीदार को बंधक बनाकर लूटपाट करने के मामले में जिला अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गौतम की अदालत ने मामले के आरोपी गणेश की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपराध की प्रकृति गंभीर है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 जुलाई 2025 की देर रात की है। बजघेड़ा थाना पुलिस को दी गई शिकायत में कार्यालय के चौकीदार गोपी ने बताया था कि रात करीब 11 बजे कुछ नकाबपोश युवक कार्यालय परिसर में दाखिल हुए। आरोपियों ने चौकीदार के साथ बेरहमी से मारपीट की और उसके हाथ-पैर बांधकर उसे एक कमरे में बंधक बना दिया। सरकारी संपत्ति और दस्तावेजों की लूट नकाबपोश बदमाशों ने साक्ष्यों को मिटाने के उद्देश्य से सबसे पहले सीसीटीवी कैमर...
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