रांची, सितम्बर 10 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के चार बिजली निगमों में सीएमडी और निदेशक की नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि क्या बिजली निगमों के निदेशक पद पर सेवानिवृत्त अधिकारी को भी नियुक्ति करने को लेकर सरकार की कोई नियमावली है। सरकार उक्त नियमावली कोर्ट में प्रस्तुत करे। अदालत ने सीएमडी की नियुक्ति पर भी बिजली विभाग से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। इस संबंध में राजेश कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार ने अदालत को बताया कि बिजली विभाग की ओर से इस मामले में की गई कार्यवाही सिर्फ आंखों का धोखा है। विभाग सेवानिवृत्त अधिकारियों और आईएएस से काम चलाना चाह रहा है। जबसे बिजली विभाग में चार निगम बनाए गए ह...