मेरठ, दिसम्बर 21 -- पश्चिमांचल के 14 जिलों में बिजली बिल राहत योजना 2025-26 को लेकर उपभोक्ता उत्साहित है। बिजली चोरी के मामलों में ऐसे उपभोक्ता जिनके खिलाफ आरसी जारी अथवा कोर्ट में केस लंबित हैं, ऐसे उपभोक्ता योजना में पंजीकरण कराकर छूट का लाभ ले रहे हैं। बिजली चोरी के प्रकरणों में प्रथम चरण (31 दिसंबर तक) में पंजीकरण कराने पर राजस्व निर्धारण धनराशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट उपभोक्ताओं को प्रदान कर राहत दी जा रही हैं। योजना समाप्त के बाद विद्युत चोरी के मामलों में कार्यवाही होगी। योजना के अंतर्गत डिस्काम के 14 जनपदों के 145422 बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं ने लंबित बिजली बिल जमा कराया, जिन्हें अब तक कुल 110.17 करोड़ की छूट का लाभ मिला। बिजली चोरी प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट के लिए योजना में पात्र उपभोक्ताओं द्वारा स्वेच्छा से बकाया राश...
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