मैनपुरी, नवम्बर 30 -- बिजली बिल राहत योजना के तहत इस बार शासन ने बिजली चोरी के मामलों से जुड़े उपभोक्ताओं को भी राहत दी है। जनपद में 7850 बिजली चोरी के प्रकरण लंबित चल रहे हैं। प्रथम चरण में 50 प्रतिशत जुर्माने की राशि में छूट मिलेगी। द्वितीय चरण में 45 प्रतिशत जुर्माने की राशि में छूट दी जाएगी वहीं तृतीय चरण में 40 प्रतिशत जुर्माने की राशि में छूट मिलेगी। प्रभारी अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार वर्मा ने बताया है कि बिजली चोरी प्रकरण वाले उपभोक्ता एक दिसंबर से अपने संबंधित खंड कार्यालय में जाकर उक्त योजना में पंजीकरण करा कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए है। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को दो हजार रुपये या राजस्व जुर्माने राशि का 10 प्रतिशत जो भी अधिक हो भुगतान करना होगा। चोरी वाले परिसर के कनेक्शन की एकाउंट आ...