मैनपुरी, जून 30 -- बिजली के तार चोरी के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत को स्पेशल जज ईसी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश राकेश पटेल ने निरस्त कर दिया। जनपद के विभिन्न स्थानों पर हुए बिजली के तार चोरी के मामले में कोर्ट में कई मुकदमा दर्ज कराए गए थे। जिसके तहत करहल थाना में अजय प्रताप सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं सुधा देवी व राजेंद्र सिंह ने नलकूप के तार चोरी करने का मुकदमा कुरावली थाने में दर्ज कराया था। वहीं अन्य थानों में भी बिजली के तार चोरी करने के कई मुकदमा दर्ज कराए गए थे। जांच के दौरान ई-रिक्शा में चार आरोपी आशू, टिंकू, आशुतोष व आशीष को मौके पर 93 किलो एल्यूमीनियम तार व कटर के साथ पकड़ा था। न्यायालय में पेश करने के बाद चारों आरोपियों को जेल भेजा गया था। मुजीबुर रहमान व आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था,...