भदोही, जनवरी 24 -- भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में सजा देने का काम जारी है। चोरी करने के दोषी को न्यायालय ने जुर्म स्वीकृति के आधार पर दो हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आठ अगस्त 2005 को अवर अभियंता एसके श्रीवास्तव पता 33/11 केवी सब स्टेशन लालानगर थाना गोपीगंज ने सूचना दिया था। मूलापुर के 11 केवी मेन लाईन के सात खंभों के बीच छह स्पेन का करीब 2250 मीटर का तीनों तार काटकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुराने की तहरीर दिया था। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया था। विवेचना के बाद साक्ष्यों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा एपीओ अभिषेक कुमार की पैरवी पर फैसला आया। कमलेश कुमारी, न्यायिक मजिस्ट्रे्ट द्वितीय भदोही ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषसिद्...
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