रांची, अगस्त 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। शहर में बिजली के पोल पर इंटरनेट और निजी केबल लटकाने के मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को प्रतिवादी बनाया और एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि बिजली के खंभों पर बिना अनुमति के ही इंटरनेट और अन्य तार लटकाए जा रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत सरकार और जेबीवीएनएल को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए यह बताने को कहा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है। ऐसे मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है। अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट पर बिजली के खंभों पर निजी केबल और इंटरनेट के झूल रहे तार पर स्वत: संज्ञान लिया है। मीडिया रिप...