मेरठ, जनवरी 29 -- उत्तर प्रदेश नियामक आयोग का नया आदेश अब मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में रहने वालों को राहत देगा। अभी तक बिजली कनेक्शन मामले में बिल्डरों की मनमानी का अब वहां रहने वाले शिकार नहीं होंगे। अपार्टमेंट एवं कॉलोनियों में सिंगल प्वॉइंट कनेक्शन अब बिल्डर नहीं रख पाएंगे। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से विद्युत विभाग को सभी कॉलोनियों में मल्टी प्वॉइंट कनेक्शन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पावर कारपोरेशन की ओर से मल्टी प्वाइंट कनेक्शन के लिए अभियान भी शुरू कर दिया गया है। नया आदेश जारी होने के बाद अब बिजली अफसरों को पहले की तरह मल्टीप्वाइंट कनेक्शन लगाने के लिए संबंधित कॉलोनी या अपार्टमेंट के 50 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं की सहमति नहीं लेनी होगी। नए आदेश के बाद अब जिस कॉलोनी या सोसाइटी में उपभोक्ता मल्टीप्वाइंट कनेक्शन नहीं लगवान...
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