रांची, नवम्बर 26 -- रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग (जेएसईआरसी) से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति नवनीत कुमार (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में जेएसईआरसी ने नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व (रिन्यूएवल परचेज ऑव्लिगेशन- आरपीओ) का पालन नहीं करने के कारण जेबीवीएनएल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, कंपनी को सख्त निर्देश दिया गया है कि वह छह महीने के भीतर बकाया आरपीओ का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करे। आयोग ने आरपीओ के अनुपालन में विफल रहने पर 25,000 रुपये का दंड लगाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरपीओ लाइसेंसधारी के लिए एक अनिवार्य वैधानिक शर्त है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिति में सुधार करना है और यह वित्तीय कठिनाई के अधीन नहीं हो सकता। आयोग ने माना कि जेबीवी...