लखनऊ, जून 2 -- लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। लेसा के अमौसी जोन के मुख्य अभियंता कार्यालय में एक कर्मचारी को नियम विरूद्ध कार्यालय सहायक पद पर तैनाती देने की जांच के आदेश दिए गये हैं। इस कर्मचारी को 10 साल पहले उपभोक्ता से जालसाजी कर 4.50 लाख रुपये उगाही करने का दोषी पाया गया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश अपना व्यापार मंडल के वरिष्ठ पदाधिकारी अजय यादव ने पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डा. आशीष गोयल से शिकायत की, जिसके बाद मध्यांचल निगम के निदेशक विकास चन्द्र अग्रवाल ने जांच के आदेश दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...