बिजनौर, जुलाई 22 -- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के स्पष्ट निर्देशों के बाद, बिजनौर नगर पालिका अब शहरी ठोस अपशिष्ट के अवैध निपटान को लेकर सख्त हो गई है। एनजीटी द्वारा इस संबंध में 26 जुलाई 2024 को पारित आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में, नगर पालिका अवैध रूप से कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। नगरपालिका बिजनौर के अधिशासी अधिकारी को पांच दिन पूर्व इस सम्बंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ की ओर से आदेशों के अनुपालन के सम्बंध में पत्र मिला है। पत्र के मुताबिक एनजीटी के उक्त आदेश के पैरा 76 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों, जलाशयों, नालों, पंचायतों या सरकारी भूमि पर ठोस अपशिष्ट का अवैध रूप से डंपिंग नहीं किया जा सकता। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 5,000 और उसके बाद प...