बिजनौर, दिसम्बर 21 -- यूपी की मुरादाबाद कोर्ट ने बिजनौर डीएम के आवास को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह आदेश भूमि अधिग्रहण मुआवजा नहीं देने के मामले में दिया गया है। साथ ही अदालत ने निबंधन की शर्तों को तय करने के लिए 9 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी को तलब किया है। वादी उमेश के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि जमीन अधिग्रहण के बाद जिलाधिकारी की ओर से मुआवजा भुगतान नहीं किया गया। 13 मार्च 2020 को मुआवजा देने का निर्णय पारित होने के बावजूद, जिला प्रशासन ने अब तक धनराशि का भुगतान नहीं किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आदेश 21 नियम 54 सीपीसी के तहत कलेक्टर बिजनौर के शासकीय आवास को कुर्क करने का निर्देश दिया। आदेश में स्पष्ट किया कि कुर्की के बावजूद कलेक्टर कार्यालयीन क्षमता अनुसार आवास का उपयोग कर सकेंगे, लेकिन किसी भी आर्थिक लाभ क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.