मुरादाबाद, नवम्बर 4 -- क्षेत्र में आंतक मचाने में आरोपी बिजनौर के अपराधी विनीत कुमार को गैंगस्टर कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एडीजे-पांच- रेशमा चौधरी की कोर्ट ने दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार त्यागी के अनुसार कांठ के तत्कालीन निरीक्षक सुधीर पाल ने 7 अक्तूबर 2018 को बिजनौर जिले के स्योहारा क्षेत्र के बेरखा गांव के विनीत कुमार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। उसके खिलाफ क्षेत्रीय लोगों को धमकाने व रुपये आदि छीनने के आरेाप लगाया गया। केस की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) एडीजे पांच की अदालत में चली। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विनीत कुमार को दोषी करार दिया। उसे सात साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक माह ...