धनबाद, फरवरी 14 -- धनबाद, प्रतिनिधि डॉक्टर विजय शर्मा से रंगदारी मांगने का आरोपी बृज किशोर सिंह सहित अन्य को कोर्ट ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया। अदालत का यह फैसला 17 वर्षों के बाद आया है। मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी आरती माला के कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी बृज किशोर सिंह, प्रवीण गिरि, सुजीत कुमार, विक्की शर्मा तथा रणवीर सिंह को बरी करने का आदेश दिया। इस मामले के एक आरोपी बिंदु सिंह की मृत्यु ट्रायल के दौरान हो गई थी, इसलिए बिंदु सिंह का मुकदमा अन्य आरोपियों से अलग कर चलाया गया। आरोपियों की ओर से मुकदमे की पैरवी वरीय अधिवक्ता अंशु श्रीवास्तव, आयुष श्रीवास्तव तथा धर्मवीर पासवान ने की। 26 दिसंबर 2008 को डॉ विजय शर्मा के मोबाइल नंबर पर बिंदु सिंह के नाम से फोन आया, जिसमें पांच लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई। नहीं देने ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.